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गौमांस प्रकरण में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, थानाध्यक्ष रामनगर और एसएसपी नैनीताल को व्यक्तिगत पेशी का आदेश

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अभियुक्त की राजनीतिक पहुंच के चलते कथित लापरवाही पर कोर्ट सख्त, सोशल मीडिया पर उकसाने वाले मुख्य आरोपी पर भी जारी है गैर जमानती वारंट

रामनगर/नैनीताल। कथित गौमांस प्रकरण में पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोमवार को थाना अध्यक्ष रामनगर और एसएसपी नैनीताल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया।

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पुलिस के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कुल 31 अभियुक्तों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से आठ को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, मुख्य आरोपी मदन जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। याची ने अदालत में कहा कि मदन जोशी सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहा है और घटना का सीधा प्रसारण कर रहा है, इसके बावजूद पुलिस जानबूझकर उस पर नरमी बरत रही है।

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याची ने आरोप लगाया कि राजनीतिक रसूख के बिना युवकों को ही कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि वास्तविक उकसाने वाले और हिंसा में शामिल मुख्य अभियुक्त सुरक्षित हैं।

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कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की अवमानना या पक्षपात किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा।