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टैक्स प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत : सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

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रामनगर। टैक्स प्रोफेशनल्स और करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2025 कर दिया है।

रामनगर टैक्स बार के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय ने जानकारी दी कि यह निर्णय देशभर के टैक्स प्रोफेशनल्स, टैक्स बार एसोसिएशनों और चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों की लगातार मांग और प्रयासों के बाद लिया गया है।

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उन्होंने कहा कि इस वर्ष करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 निर्धारित की गई थी, जिसके चलते ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। साथ ही, आयकर से संबंधित कई फॉर्म देरी से जारी हुए और पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें भी सामने आईं।

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रामनगर टैक्स बार के संयुक्त सचिव मनु अग्रवाल ने कहा कि सीबीडीटी का यह कदम करदाताओं और प्रोफेशनल्स दोनों के हित में है। इससे सभी टैक्स प्रोफेशनल्स को अपने कार्य को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी ढंग से करने में सुविधा होगी।

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टैक्स संगठनों का कहना है कि पोर्टल पर एआईएस (Annual Information Statement), टीआईएस (Taxpayer Information Summary) और फॉर्म 26AS डाउनलोड करने में लगातार समस्या आ रही थी, जिससे कार्यप्रणाली प्रभावित हुई।

सीबीडीटी के इस फैसले का रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन समेत देशभर के टैक्स संगठनों ने स्वागत किया है।