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ब्लॉक प्रमुख निशिता पंवार पर कानूनी शिकंजा! कोर्ट ने प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार किए सीज

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उत्तरकाशी। पुरोला ब्लॉक प्रमुख निशिता पंवार की कुर्सी पर बड़ा कानूनी संकट गहराता जा रहा है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जय श्री राणा की अदालत ने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने फिलहाल पंवार के सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज करने का आदेश जारी किया है।

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यह मामला उनके जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है। याचिकाकर्ता आंचल ने अदालत में दावा किया है कि यह पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित था, जबकि निशिता पंवार पहले से ही अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का लाभ ले चुकी थीं। आरोप है कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद पंवार ने नया अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र हासिल किया और पूर्ववर्ती प्रमाण पत्र खोने की सूचना देकर निरस्त करवाने का आवेदन किया।

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याचिकाकर्ता आंचल की ओर से अधिवक्ता वी.एस. मठुरा ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि यह प्रक्रिया नियमों और आरक्षण व्यवस्था की भावना के विपरीत है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल पंवार के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है।

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इस आदेश के बाद पुरोला की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।

रिपोर्ट: कीर्ति निधि सजवान, उत्तरकाशी।