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हाईकोर्ट से भाजपा नेता मदन जोशी को नहीं मिली राहत,जमानत याचिका पर अंतरिम राहत देने से किया इंकार।

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नैनीताल।भाजपा नेता मदन जोशी को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान जोशी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल पेटा संगठन से जुड़ा एक पशु अधिकार कार्यकर्ता है। घटना वाले दिन उन्होंने ही पुलिस और वन विभाग को सूचना दी थी और बाद में मौके पर केवल यह सुनिश्चित करने पहुंचे थे कि भीड़ वाहन को नुकसान न पहुंचाए।

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हालांकि, शिकायतकर्ता नूरजहां और पुलिस पक्ष ने इस दलील का जोरदार विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि मदन जोशी ने मारपीट और तोड़फोड़ की घटना का लाइव प्रसारण किया, जिससे मौके पर और भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस की ओर से यह भी बताया गया कि जोशी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है और उन्हें फरार घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है।

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अदालत ने घटना के दिन के फोटोग्राफ देखने के बाद कहा कि मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत का कोई आधार नहीं बनता। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को एक सप्ताह बाद कुर्की की कार्यवाही से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।