
हल्द्वानी।हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 3 फरवरी 2026 को अंतिम फैसला सुना सकता है। इससे पहले अदालत द्वारा 2 दिसंबर और 10 दिसंबर को फैसला सुनाए जाने की संभावनाएं जताई गई थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से तारीखें आगे बढ़ती रहीं। लगातार तारीख टलने से क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों के साथ-साथ प्रशासन भी लंबे समय से असमंजस की स्थिति में है।
रेलवे की ओर से दावा किया गया है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में उसकी लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर 3660 से अधिक मकानों का निर्माण हुआ है, जहां पांच हजार से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं। इस संबंध में वर्ष 2022 में नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 2023 में अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली थी।
हालांकि, ऐन वक्त पर प्रभावित स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिली और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
बीते दिसंबर में यह उम्मीद जताई जा रही थी कि अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। प्रशासन ने इसके मद्देनज़र सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं भी कर ली थीं, लेकिन पहले 2 दिसंबर, फिर 10 दिसंबर को सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद 16 दिसंबर की संभावित तारीख दी गई, जो आगे बढ़ते हुए अब 3 फरवरी 2026 तक पहुंच गई है।
फोर्स में कटौती, लेकिन नजर बरकरार
फैसले की तारीख आगे बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में तैनात बाहरी जनपदों की फोर्स को वापस भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि, स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर निगरानी जारी रखी जा रही है।
एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को तय की है। बाहरी जिलों से आई फोर्स को उनके जनपदों में वापस भेज दिया गया है, जबकि जनपद स्तर की तैनात पुलिस को आवश्यकता के अनुसार डायवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है।
अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर टिकी हैं, जो न केवल हजारों परिवारों के भविष्य को तय करेगा, बल्कि प्रशासन और रेलवे के लिए भी दिशा तय करने वाला साबित होगा।
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