
देहरादून।उत्तराखंड में मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतित बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। देशभर के 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Intensive Revision–SIR) के मद्देनज़र प्रदेश में प्री-SIR प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अभियान को मिशन मोड में चलाने के आदेश दिए हैं, ताकि आगामी एसआईआर के दौरान किसी भी मतदाता को परेशानी न हो।
हर मतदाता तक पहुंच—BLO की रोजाना 30 घरों तक दस्तक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने ‘प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद’ अभियान को बूथ स्तर पर सक्रिय कर दिया है। इसके तहत प्रदेशभर के बीएलओ रोजाना घर–घर जाकर कम से कम 30 मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। लक्ष्य—2003 और 2025 की मतदाता सूची का आपसी मिलान।
जिन मतदाताओं का नाम 2003 और 2025—दोनों सूचियों में मौजूद है,
उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा।
इन मतदाताओं की अलग रिपोर्ट तैयार होगी, ताकि आगामी एसआईआर में समय और श्रम की बचत हो सके।
2003 के बाद पहली बार—फिर से बड़े पैमाने पर SIR
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बताया कि देश में अब तक 11 बार एसआईआर हो चुके हैं, और उत्तराखंड में अंतिम बार यह प्रक्रिया साल 2003 में हुई थी। अब 22 साल बाद एक बार फिर यह व्यापक सत्यापन राज्य में शुरू होने जा रहा है।
किसकी होगी सीधी मैपिंग?
प्री-SIR फेज में दो श्रेणियों में मतदाताओं की मैपिंग होगी—
- 40 वर्ष तक की आयु के मतदाता
यदि वे 2003 की सूची में भी दर्ज थे, तो बीएलओ एप से सीधी मैपिंग।
- 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता
यदि उनके नाम 2003 सूची में नहीं मिलते,
तो माता-पिता या दादा-दादी के नाम के आधार पर प्रोजनी मैपिंग की जाएगी।
हर जिले में हेल्प डेस्क—ऑनलाइन देख सकेंगे 2003 की वोटर लिस्ट
जिलाधिकारी, ERO और BLO को सीधी निगरानी व संपर्क बढ़ाने के निर्देश।
हेल्प डेस्क की स्थापना शुरू, ताकि मतदाता आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें।
वर्ष 2003 की मतदाता सूची ceo.uk.gov.in व voters.eci.gov.in पर उपलब्ध।
राज्य में 11,733 बूथ—लेकिन सिर्फ 4,155 BLA नियुक्त
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राजनीतिक दल बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने में रुचि नहीं दिखा रहे।
कुल बूथ: 11,733
कुल नियुक्त BLA: 4,155
एक पार्टी – 2,836
दूसरी पार्टी – 1,259
तीसरी पार्टी – 60
चुनाव आयोग 6 दिसंबर को दलों के साथ बैठक कर उनसे सहयोग मांगने जा रहा है।
उम्मीद—पार्टियां जल्द ही अपने BLA-1 और BLA-2 नियुक्त करेंगी, ताकि पुनरीक्षण की प्रक्रिया सुचारु हो।
कौन–कौन से मतदाताओं को डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं?
60–70% मतदाताओं से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, यदि—
उनके या परिवार के नाम 2003 की सूची में मौजूद हैं।
BLO को घर–घर सत्यापन के दौरान यह जानकारी मिल जाती है।
इसके अलावा—
नेपाल या भूटान से आए लोग यदि भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, तो वे भी वोटर सूची में नाम जोड़वा सकेंगे। जिनके पास नागरिकता नहीं है, उन्हें पहले विधिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
वर्तमान समय में किसी भी मतदाता को डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं
प्री-SIR के दौरान BLO सिर्फ यह जांच रहे हैं कि मतदाता अपने पते पर मौजूद हैं या नहीं।
डॉक्यूमेंट जमा करने की प्रक्रिया SIR शुरू होने के बाद ही लागू होगी।
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