रामनगर:न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने घोखाधड़ी करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया।चारो आरोपियों द्वारा मकान बेचने के एवज में साढे 29 लाख की धोखा धड़ी की गयी है।
पुलिस की माने तो ग्राम गौझानी निवासी रणवीर सिंह पुत्र तुंगी सिंह द्वारा दी गयी तहरीर व न्यायालय के आदेश के अनुसार शमीम पत्नी मोहम्मद राशिद सैफी निवासी पुरानी आबकारी बंबाघेर रामनगर,मोहम्मद राशिद सैफी पुत्र सगीर अहमद निवासी पुरानी आबकारी बम्बाघेर,नीमा बिष्ट पत्नी नन्दन सिंह जलाल निवासी ग्राम ढेला,ललित मोहन बिष्ट पुत्र श्री किशन सिंह बिष्ट निवासी ग्राम ढेला पो0ओ0 ढेला रामनगर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
बताया जा रहा है कि रणवीर को बना हुआ मकान बेचने के एवज में 29लाख 50 हज़ार रुपये की धोखा धड़ी की गई।रुपया लेने के बाद वादी को न तो मकान ही दिया और न ही पैसा दिया।जिससे वादी ने तंग आकर माननीय न्यायालय में गुहार लगाई जिसके बाद न्यायालय ने कोतवाली रामनगर को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये।
कोतवाली पुलिस ने चारो आरोपियों पर धारा 420 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है।जिसकी जाँच उपनिरीक्षक बीसी मासीवाल द्वारा की जा रही है।
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