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उच्च न्यायालय ने निरस्त हुए नामांकन को सख्त आदेश के बाद कराया बहाल नामांकन पत्र को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जांच के दौरान कर दिया गया था निरस्त पढ़े क्या था मामला

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रामनगर(उत्तराखंड):राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशी की ओर से दाखिल किए गए नामांकन प्रपत्र की जांच के दौरान महाविद्यालय प्रशासन ने एक प्रत्याशी का  नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया।जिसके बाद प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई।जिसके बाद हाईकोर्ट के सख्त आदेश पर दो घण्टे में बहाल हो गया। नामांकन बहाल होने के बाद रामनगर छात्रसंघ में सांस्कृतिक सचिव पर मोहित कुमार का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है।

जानकारी के मुताबिक पीएनजी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए चल रही प्रक्रिया के दौरान हुए नामांकन पत्र की जांच के बाद सांस्कृतिक सचिव पद के लिए मोहित कुमार के एक मात्र नामांकन को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी का प्रमाण पत्र न होने के आरोप में नामांकन निरस्त कर दिया था। नामांकन निरस्त होने के बाद मोहित ने प्रकरण को लेकर अपने अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।कि लिंगदोह कमेटी के नियमों के अनुसार प्रत्याशी चुनाव में प्रतिभाग करने की सभी अर्हताएं रखता है। नामांकन खारिज करने के आदेश पर निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ प्रधानाचार्य द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया है। जबकि लिंगदोह कमेटी और छात्रसंघ संविधान के मुताबिक प्रधानाचार्य शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अपीलीय अधिकारी हैं। जिस कारण वह स्वयं नामांकन खारिज नहीं कर सकते। नामांकन भी इस आधार पर खारिज किया गया है कि याची के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग के प्रमाण पत्र नहीं लगाए गए हैं। जबकि संगीत की डिग्री सहित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दस्तावेज दिखाने के बाद ही उसके नामांकन फार्म को इस पद हेतु स्वीकार किया गया था। इसके साथ ही प्रतिवेदन के साथ उसके द्वारा समस्त प्रमाणपत्रों की छायाप्रति दी गयी थी। इस पद के लिए मोहित कुमार के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्याशी नहीं है।

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अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने रामनगर के पीएनजी पीजी कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव में सांस्कृतिक सचिव के पद पर मोहित कुमार का नामांकन खारिज किये जाने के आदेश को प्रथमदृष्टया गलत ठहराते हुए कॉलेज प्रशासन को दो घंटे में (शाम 5 बजे तक) फिर से मोहित कुमार के नामांकन की जांच कर कोर्ट को सूचित करने के लिए आदेश दिया। आदेश पारित होते ही आनन-फानन में कॉलेज प्रशासन द्वारा शाम 4 बजे आपात बैठक कर मोहित कुमार के नामांकन की फिर से जांच करते हुए नामांकन को वैध घोषित करते हुए इसकी सूचना न्यायालय को दी। जिस पर जस्टिस राकेश थपलियाल की एकलपीठ द्वारा याचिका निस्तारित की गई।

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न्यायालय के आदेश के बाद नामांकन पत्र बहाल होने के बाद कल होने वाले चुनाव में पीएनजी पीजी कॉलेज में सांस्कृतिक सचिव पद पर एक मात्र वैध नामांकन होने के कारण मोहित कुमार का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। महाविद्यालय प्रशासन ने मोहित कुमार का नामांकन पत्र बहाल किए जाने की पुष्टि की है।