देहरादून। एडीजी चतुर्थ आशुतोष मिश्रा की अदालत में 14 लोगों की जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी।आज सुनवाई के बाद एक-एक लाख के निजी मुचलके पर 9 अभियुक्तों जमानत मिल गई।हालांकि, कोर्ट के आदेशानुसार जमानत मिलने वाले लोगों को देश छोडने की इजाजत नहीं है।
गौरतलब है कि पेपर लीक मामले में अबतक 17 लोगों की जमानत मिल चुकी है।हालांकि इस केस में 21 मुख्य अभियुक्तों सहित मास्टरमाइंड सादिक मूसा को जमानत नहीं मिली है।इन सभी पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट लगाकर अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई प्रचलित है,यही कारण है कि इनकी जमानत में मुश्किलें आ रही हैं।
UKSSSC पेपर लीक मामले में आरोपी सूर्यवीर सिंह चौहान, कुलबीर सिंह, अंबरीश कुमार, राजवीर, दीपक चौहान, अजीत चौहान, विनोद जोशी, चंदन मनराल और जगदीश गोस्वामी को जमानत मिली है।इन सभी को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. वहीं, जमानत मिलने वाले अभियुक्तों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है।जिन आरोपियों को जमानत दी गई है, उनसे कोई धन या राजकीय दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं।
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