
रामनगर। किसान की हत्या का प्रयास कराने के षड्यंत्र में छह वर्षों से कानून से बचता फिर रहा आरोपी अब सुप्रीम कोर्ट की निगाहों से नहीं बच सका। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली निवासी महेश टम्टा उर्फ महेश चंद्रा को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का कड़ा निर्देश दिया है। पुलिस द्वारा इनामी घोषित किए जाने के बावजूद आरोपी बड़े कानूनी हथकंडों के सहारे गिरफ्तारी से बच रहा था।
गांधी जयंती पर गोलीकांड का मामला
यह मामला वर्ष 2019 की गांधी जयंती का है, जब छोई स्थित बलवीर गार्डन में चूनाखान बैलपोखरा निवासी किसान चंद्रशेखर टम्टा पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाकर हत्या का प्रयास किया था। गंभीर रूप से घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद उनके पुत्र हेमंत शेखर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ।
जांच में गिरफ्तार शूटरों ने कबूल किया कि उन्हें दिल्ली निवासी महेश टम्टा ने सुपारी देकर हमला करवाया था। इसके बाद आरोपी महेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 34 के साथ 120-बी (षड्यंत्र) भी जोड़ दी गई।
इनामी घोषित, कुर्की की कार्रवाई भी बेअसर
गिरफ्तारी से बचने के लिए महेश लंबे समय तक फरार रहा। पुलिस ने उसके दिल्ली स्थित घर पर कुर्की की कार्रवाई की और उस पर पहले 25 हजार, फिर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
इसी बीच महेश ने 29 सितंबर 2023 को नैनीताल हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल कर ली, परंतु मामले को जानबूझकर लंबित रखने और पेश न होने के कारण हाई कोर्ट ने 25 जून 2025 को उसकी जमानत रद्द कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी कोई राहत
हाई कोर्ट से राहत खत्म होने पर आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन न्यायमूर्ति पंकज मिठाल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा—
“मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत रद्द करने के आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं बनता। याचिकाकर्ता को मुकदमे में सहयोग करना होगा और विलंबकारी रणनीतियाँ नहीं चलेंगी।”
इसके साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट को यह स्वतंत्रता दी कि आरोपी के अदालत में सहयोग और सद्भावना से संतुष्ट होने पर तीन माह बाद उसकी किसी भी नई जमानत अर्जी पर विचार किया जा सकेगा।
स्पष्ट निर्देश:
महेश टम्टा दो सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करे।
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