देहरादून-उत्तराखंड न्याय विभाग से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट नैनीताल ने जिला जज देहरादून प्रशांत जोशी को प्रथम दृष्टयता अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए सस्पेंड किया है। हाईकोर्ट ने जिला जज को अगले आदेश तक रूद्रप्रयाग के जजशिप हेड क्वार्टर में अटैच किया है।
दरअसल, 21 और 22 दिसंबर 2020 को जिला जज देहरादून प्रशांत जोशी को मंसूरी में कैंप कोर्ट में जाना था। जिला जज को इसके लिए सरकारी वाहन यूके07जीए-3333 दिया गया है। मगर आरोप है कि जिला जज ने कैंप कोर्ट में जाने के लिए एक प्राइवेट वाहन आॅडी जिसका नंबर यूके07एजे 9252 का उपयोग किया और वाहन पर अपने पदनाम का बोर्ड लगाया।यह भी आरोप है कि जिस प्राइवेट वाहन का जिला जज ने उपयोग किया। वह केवल कृष्ण सोइन व्यक्ति के नाम दर्ज है और उक्त व्यक्ति का देहरादून न्यायालय में आईपीसी की धारा 420, 467, 468 आदि में मुकदमा विचाराधीन है। यह वाद थाना राजपुर देहरादून में पंजीकृत हुआ था।आज हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनल ने आदेश की प्रति जारी की है। इसमें जिला जज प्रशांत जोशी को अग्रिम आदेश तक रूद्रप्रयाग जिजशिप हेड क्वार्टर में अटैच किया गया है। इस मामले में अगले आदेश तक जिला जज को सस्पेंड किया गया है।
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