उत्तराखंडदेहरादून

उत्तराखण्ड शासन ने आतिशबाजी बेचने और जलाने वालो के लिए आदेश किये जारी।

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देहरादून-उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दीपावली पर पटाखे बेचने वालों और पटाखे जलाने वालो के लिए समय सीमा तय कर दी गयी है।इसको लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं।

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बता दे कि वायु प्रदूषण और कोविड 19 को देखते हुए देहरादून,हरिद्वार, ऋषिकेश हल्द्वानी,रुद्रपुर व काशीपुर के नगरीय सीमा क्षेत्रो में ग्रीन आतिशबाजी ही बिक सकेगी।इसके साथ ही दीपावली व गुरु पर्व पर पटाखे 8 बजे से रात्रि10 बजे तक जलाये जा सकेंगे।रात्रि में 2 घंटे की अवधि तक ही पटाखे जलाये जा सकते हैं, वहीं छठ पूजा पर पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे जलाये जा सकते है।यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किए है।