कुमाऊंनैनीताल

भारी लेट फीस से बचना है तो जल्दी भरे आय कर रिटर्न,31 दिसम्बर है अंतिम तिथि।

ख़बर शेयर करें


रामनगर-फ़ैज़ुल हक़ ने आज अपने भवानीगंज स्थित चेम्बर में व्यापारियों से मीटिंग के दोरन बताया कि इस महा की अंतिम तिथि 31दिसम्बर 2020 वित्तीय वर्ष 2019-20 आय कर रिटर्न भरने की भी अंतिम तिथि है, केवल 2 दिन ही शेष बचे है।

अधिवक्ता फैजुल हक़।

साथ ही अधिवक्ता ने बताया की अंतिम तिथि के पश्चात 31दिसम्बर 2020 के बाद लेट फ़ीस के साथ 31मार्च 2021 तक रिटर्न फ़ाइल किया जा सकता है।31 मार्च 2021 के पश्चात वित्तीय वर्ष 2019-20 की रिटर्न फ़ाइल नहीं कर पाओगे। रिटर्न फ़ाइल करने पर 1000/- से 10000/- रुपय तक की लेट फ़ीस देनी पड़ सकती है जबकि 5 लाख तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। और आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आयकर रिटर्न ना भरने पर आप के वित्तीय लेन-देन से लेकर लोन ( बैंक क़र्ज़) लेना , विदेश यात्रा ओर बच्चों की उच्च शिक्षा से सम्बंधित लोन लेने तक में दिक़्क़त आ सकती है। और अधिवक्ता फ़ैज़ुल हक ने बताया कि सभी को अपना आयकर रिटर्न समय सीमा से पहले भरा लेने चाहिए क्यों की वेब साइट पर अंतिम तिथि पर अधिक लोड होने के करण कई बार वेब साइट भी निष्क्रिय हो जाति है ओर चाह कर भी करदाता रिटर्न फ़ाइल नहीं कर पाता है। जिस कारण लोग रिटर्न भरना चाहते हुए भी नहीं भर पाते है। इस मीटिंग में शिलपु बंसल, हाजी जावेद अली खान( इलेक्ट्रॉनिक समान के विक्रेता) , इनाम अंसारी( ट्रैवल एजेंट) , सभासद तनूज दुर्गापाल , साजिद सैफ़ि , गुलज़ार सैफ़ि (टिम्बर वियावसी) इत्यादि उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें 👉  1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रदान किये गये नियुक्ति पत्र ।