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कार्बेट टाइगर रिजर्व में नियम तोड़ने पर पर्यटक ब्लैकलिस्ट, 6 माह के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध

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रामनगर।कार्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना जोन में पार्क नियमों के उल्लंघन का एक मामला सामने आया है। संरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति वॉकी-टॉकी का प्रयोग करने पर एक पर्यटक को कार्बेट टाइगर रिजर्व में छह माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर 2025 को झिरना जोन में प्रातःकालीन सफारी के दौरान एक पर्यटक द्वारा वॉकी-टॉकी के इस्तेमाल की सूचना वन विभाग को मिली। चूंकि संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार उपकरण का बिना अनुमति प्रयोग प्रतिबंधित है, इसलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए उप निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व ने तत्काल जांच के आदेश दिए।

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उप निदेशक के निर्देश पर प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, ईको टूरिज्म यूनिट द्वारा संबंधित पर्यटक एवं वाहन चालक को नोटिस जारी कर लिखित बयान लिए गए। वाहन चालक ने अपने बयान में कहा कि उसे पीछे बैठे पर्यटक द्वारा वॉकी-टॉकी के प्रयोग की कोई जानकारी नहीं थी।

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वहीं, संबंधित पर्यटक ने संरक्षित क्षेत्र में वॉकी-टॉकी ले जाने की बात स्वीकार करते हुए नियमों की जानकारी न होने का हवाला दिया, जिसे जांच के दौरान असंतोषजनक पाया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पर्यटक का कृत्य कार्बेट टाइगर रिजर्व की पर्यटन गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन है।

इसके बाद प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जारी दिनांक 02 दिसंबर 2013 की गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में पर्यटक को कार्बेट टाइगर रिजर्व में ब्लैकलिस्ट करते हुए 06 माह के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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वन विभाग ने पर्यटकों से अपील की है कि वे कार्बेट टाइगर रिजर्व में भ्रमण के दौरान निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा और शांत वातावरण बनाए रखा जा सके।