उत्तरकाशी: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी रोहन गिरफ्तार, बड़कोट पुलिस ने भेजा जेल


उत्तरकाशी (बड़कोट): उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के कड़े निर्देशों के बाद की गई है।

क्या है पूरा मामला? (घटनाक्रम)

​घटना की शुरुआत बीते 28 अप्रैल 2026 को हुई, जब बड़कोट क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कोतवाली बड़कोट में अपनी नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने अपनी लिखित तहरीर में बताया था कि उसकी पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है और काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है।

​तहरीर के आधार पर बड़कोट पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नाबालिग से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया।

पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देश और जांच

​मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तरकाशी की पुलिस अधीक्षक (SP) कमलेश उपाध्याय ने गुमशुदा नाबालिग की जल्द से जल्द बरामदगी और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए बड़कोट पुलिस को कड़े निर्देश जारी किए। एसपी के निर्देशों के पालन में कोतवाली बड़कोट की एक विशेष टीम का गठन किया गया।

​पुलिस टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मुखबिरों की सूचना और स्थानीय इनपुट के आधार पर अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। सुरागरसी और पतारसी (खोजबीन) के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह मामला केवल गुमशुदगी का नहीं बल्कि अपहरण और यौन अपराध से जुड़ा हो सकता है।

आरोपी की गिरफ्तारी और धाराओं में बढ़ोत्तरी

​कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने अपहृत नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया। जांच में सामने आया कि चकराता (देहरादून) निवासी एक युवक ने नाबालिग को बहला-फूसलाकर उसका अपहरण किया था। आरोपी की पहचान रोहन (20 वर्ष), पुत्र बिट्टू, निवासी ग्राम कलेर, चकराता, जनपद देहरादून के रूप में हुई है।

​पीड़िता के बयान दर्ज करने और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे में धाराओं की बढ़ोत्तरी की। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1) (दुष्कर्म से संबंधित) और धारा 5/6 पोक्सो (POCSO) अधिनियम को जोड़ा गया।

न्यायालय में पेशी और जेल की कार्रवाई

​बड़कोट पुलिस ने आज आरोपी रोहन को गिरफ्तार कर सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया। इसके बाद आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है।

क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता

​इस सफल कार्रवाई के बाद क्षेत्र की जनता ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार गश्त और जागरूकता अभियान चला रही है।

बड़कोट पुलिस की यह सक्रियता दर्शाती है कि नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। 28 अप्रैल से लापता लड़की को सकुशल बरामद करना और आरोपी को सलाखों के पीछे भेजना पुलिस की कार्यकुशलता का प्रमाण है। आरोपी रोहन, जो कि देहरादून का निवासी है, अब कानून के शिकंजे में है और उसे उसके किए की कड़ी सजा मिलना तय माना जा रहा है।

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