रामनगर।नैनीताल जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और संगीन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। नैनीताल पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय एक शातिर आपराधिक गिरोह के खिलाफ शिकंजा कसते हुए चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
यह कार्रवाई जिलाधिकारी नैनीताल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नैनीताल और पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी के संयुक्त अनुमोदन और कड़े निर्देशों के बाद अमल में लाई गई है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले इन आरोपियों के खिलाफ 2 जून 2026 को एफआईआर नंबर 169/26 के तहत धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम (Gangster Act) पंजीकृत किया गया है।
इन 4 शातिर अपराधियों पर दर्ज हुआ गैंगस्टर का मुकदमा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिन चार आरोपियों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की गई है, वे लंबे समय से रामनगर, कालाढूंगी और आसपास के क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बने हुए थे। इन आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:
- कौशल चिलवाल: पुत्र राजेन्द्र चिलवाल, निवासी इंदिरा कॉलोनी, शांतिकुंज, गली नंबर 2, रामनगर। इसका स्थायी पता ग्राम रीठा सिमायल, पो.आ. कुंवाखाल, थाना भवाली, जिला नैनीताल है।
- हर्षित कोहली: पुत्र श्याम लाल कोहली, निवासी सेवन इलेवन वाली गली, भवानीगंज, रामनगर, नैनीताल।
- तनिश्क बोहरा: निवासी लखनपुर, रामनगर, नैनीताल।
- आकरित राघव: पुत्र विश्वजीत सिंह, निवासी बी-80 डी, गली नंबर 7, कांति नगर, कृष्णा नगर ईस्ट, दिल्ली।
आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास: हत्या से लेकर ड्रग्स तस्करी तक के मामले दर्ज
इन आरोपियों के खिलाफ रामनगर और कालाढूंगी थानों में पहले से ही हत्या, जानलेवा हमला, अवैध हथियार रखने और मादक पदार्थों की तस्करी (NDPS) जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार, इन अपराधियों का समाज में इतना खौफ था कि लोग इनके खिलाफ शिकायत करने से भी कतराते थे।
मुख्य आरोपी कौशल चिलवाल पर दर्ज मुकदमों का विवरण:
कौशल चिलवाल इस गिरोह का सक्रिय सदस्य है और इसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत करीब 10 गंभीर मामले दर्ज हैं:
- FIR NO 666/2020: धारा 504/506 IPC (गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी)।
- FIR NO 97/22 & 167/22: धारा 323, 324, 452, 504, 341, 352 भादवि (घर में घुसकर मारपीट और धारदार हथियार से हमला)।
- FIR NO 198/2022: धारा 452/323/504 भादवि।
- FIR NO 527/22: धारा 302/34 भादवि (हत्या का संगीन मामला)।
- FIR NO 289/24: धारा 109/352/351(2) BNS (भारतीय न्याय संहिता के तहत धमकी और हमला)।
- FIR NO 11/26: धारा 118(1)/352/137, 62/109/324(4)/351(3) BNS।
- FIR NO 145/25: धारा 351(3)/352/324(4) BNS (थाना कालाढूंगी)।
- FIR NO 04/26: धारा 115/351(2)/309(2)/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार रखना, थाना कालाढूंगी)।
- FIR NO 05/26: धारा 309(2)/332(2)/351(2)/352 BNS (थाना कालाढूंगी)।
हर्षित कोहली और तनिश्क बोहरा का क्राइम रिकॉर्ड:
आरोपी हर्षित कोहली और तनिश्क बोहरा भी लगातार कई संगीन वारदातों में साथ रहे हैं। हर्षित कोहली के खिलाफ पूर्व में हत्या (धारा 302 IPC) का भी मामला दर्ज है। इन दोनों के खिलाफ दर्ज मुख्य मामले इस प्रकार हैं:
- हर्षित कोहली: एफआईआर संख्या 527/22 (हत्या), एफआईआर संख्या 11/26 (BNS), एफआईआर संख्या 04/26 (BNS व शस्त्र अधिनियम) और एफआईआर संख्या 05/26 (BNS)।
- तनिश्क बोहरा: एफआईआर संख्या 11/26, 04/26 (BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट) और 05/26 (BNS, थाना कालाढूंगी)।
दिल्ली के आरोपी आकरित राघव पर एनडीपीएस (NDPS) का मुकदमा:
इस गिरोह से जुड़े दिल्ली निवासी आकरित राघव के तार न सिर्फ स्थानीय अपराधों से बल्कि ड्रग्स तस्करी से भी जुड़े हैं। उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों की सूची इस प्रकार है:
- FIR NO 239/25: धारा 8/20/29/60 NDPS Act (नशीले पदार्थों की तस्करी व अवैध खरीद-फरोख्त)।
- FIR NO 04/26 व 05/26: भारतीय न्याय संहिता (BNS) और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) के तहत थाना कालाढूंगी में दर्ज मामले।
जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा: नैनीताल पुलिस
नैनीताल पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले के भीतर किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, अवैध वसूली, नशा तस्करी या आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद अब पुलिस इन चारों आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों की जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। स्थानीय जनता ने पुलिस की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई का स्वागत किया है।